एक अपंजीकृत फर्म या इसके भागीदार तृतीय पक्ष के साथ एक विवाद में एक दावा (अर्थात एक दूसरे के साथ विवाद करने वाले पक्षों पर ऋणों के आपसी समायोजन पर) या अन् य कार्रवाइयों का दावा नहीं कर सकती।
2.
अपंजीकृत फर्म के कोई भागीदार फर्म अथवा अन् य भागीदारों के विरुद्ध किसी न् यायालय में संविदा से उत् पन् न किसी अधिकार को लागू करने या भागीदारी अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को लागू करने के लिए मामला दर्ज नहीं करा सकते, जब तक कि फर्म पंजीकृत नहीं हो और मामला दर्ज कराने वाले व् यक्ति को फर्म के रजिस् टर में फर्म के एक भागीदार के रूप में दर्शाया गया हो।